रेवांचल टाइम्स :- कोविड-19 के संक्रमण के कारण गरीब परिवारों की जीविका प्रभावित हुई है। ऐसे में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय लिया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती ज्योति बघेल ने जिले के सभी कनिष्ठ एवं सहायक आपूर्ति अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे पात्र परिवारों को उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न का शीघ्र नि:शुल्क वितरण करायें।
इस संबंध में दिये गये निर्देशों में कहा गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत अंत्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार की दर से एवं प्राथमिकता परिवार को 05 किलोग्राम प्रति सदस्य की दर से माह अप्रैल, मई एवं जून 2021 का एकमुश्त राशन वितरण करना है। इस प्रकार तीन माह का एकमुश्त राशिन अंत्योदय परिवार को 105 किलोग्राम एवं प्राथमिकता परिवार को प्रति सदस्य 15 किलोग्राम प्रदाय किया जाना है। इस खाद्यान्न् का वितरण 15 मई 2021 तक करने के निर्देश दिये गये है।
इसी प्रकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवार को प्रति सदस्य 05 किलोग्राम की दर से माह मई एवं जून का गेहूं एकमुश्त प्रदान करना है। इस प्रकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवार को प्रति सदस्य 10 किलोग्राम गेहूं 16 मई से 10 जून 2021 तक वितरित करने के निर्देश दिये गये है।
यह खाद्यान्न अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों को नि:शुल्क प्रदान करना है और इसका कोई शुल्क नहीं लेना है। इस संबंध में कोई समस्या हो तो सीएम हेल्पलाईन नंबर 181 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
रेवांचल टाइम्स बालाघाट से खेमराज बनाफरे

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